प्रधानमंत्री किसान निधि योजना
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) का अंग्रेजी में अर्थ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। यह भारत में एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो देश के सभी भूमिधारक किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करती है। पात्र किसानों को प्रति वर्ष ₹6,000 की राशि तीन समान किश्तों में सीधे उनके बैंक में जमा हो जाती है।
- वित्तीय सहायता: किसानों को ₹6,000 मिलते हैं, जिन्हें ₹2,000 से तीन किस्त का भुगतान किया जाता है।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी): सीधे किसान के बैंक में जमा कर दिया जाता है।
- पात्रता: कुछ अपवादों को छोड़कर सभी भूमिधारक किसान परिवार के लिए इसके पात्र हैं।
- आईएलई: यह योजना भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
- उद्देश्य: किसानों को कृषि उद्यमों और घरेलू उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) देश के सभी भूमिधारक किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करने के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है, ताकि कृषि और संबद्ध सहयोगियों के साथ-साथ घरेलू कृषकों से संबंधित विभिन्न उद्यमियों की खरीद के लिए उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
पात्रता
उच्च आर्थिक स्थिति वाले ड्रैगन की निम्नलिखित श्रेणियां इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे। सभी भूमि मालिक किसान परिवार (प्रचलित बहिष्करण अवशेष) को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करना है।
- सभी लैंडस्केप लैंडस्केप।
- किसान परिवार एक या अधिक पोस्टल सदस्य स्थान से संबंधित हैं
- संवैधानिक के पूर्व और वर्तमान धारक
- पूर्व एवं वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री तथा लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधानसभाओं/राज्य विधान परिषदों के पूर्व/वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व एवं वर्तमान महापौर, जिला विधानसभा के पूर्व एवं वर्तमान अध्यक्ष।
- केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसके क्षेत्रीय इकाइयों, केंद्र या राज्य के सार्वजनिक क्षेत्रों के धारकों और सरकार से संबद्ध आश्रितों/स्वायत्त कर्मचारियों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्ति अधिकारी और कर्मचारी और स्थानीय शैक्षिक कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों को छोड़ दें)
- उच्च श्रेणी के सभी सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता प्राप्त पेंशनभोगी अनुपात मासिक पेंशन 10,000/- रुपये या उससे अधिक है (मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/ग्रुप डी कर्मचारियों को भरें)
- पिछले वर्ष में डेयरी का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति
- डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे प्रोफेशनल लोग व्यावसायिक व्यापारी के साथ पंजीकृत हैं और प्रैक्टिस करके अपना पेशा चला रहे हैं।
फ़ायदे
किसान-किसान योजना के तहत, सभी भूमि मालिक किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा, जिसे हर महीने चार में 2000 रुपये की तीन समान किश्तें दी जाएंगी।
आवेदन कैसे करें
- पात्र किसान गांव के पटवारियों, राजस्व अधिकारियों या अन्य नामित अधिकारियों/एजेंसियों के लिए आवेदन कर सकते हैं और उन्हें अपना आवश्यक विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं।
- किसान शुल्क का भुगतान करके योजना में पंजीकरण के लिए अपने वैगन सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) पर भी जा सकते हैं।
- किसान किसान पोर्टल पर किसान कॉर्नर के माध्यम से भी अपना स्व-पंजीकरण करा सकते हैं । पंजीकरण की स्थिति जानने के लिए, यहां क्लिक करें ।
- पंजीकरण के लिए आवश्यक विवरण में नाम, आयु, लिंग, श्रेणी (एससी/एसटी), आधार संख्या (आईडी आधार संख्या जारी नहीं की गई है) तो पहचान के लिए आधार नामांकन संख्या के साथ-साथ ड्राइविंग लाइसेंस, आधार पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड, या केंद्र/राज्य/केंद्र केंद्र प्रदेश रुख या उनकी मान्यताएं द्वारा जारी कोई अन्य पहचान पत्र आदि), बैंक खाता संख्या और व्यवसाय का मोबाइल नंबर शामिल हैं।
अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट किसान पोर्टल पर...
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